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                            Agriculture Subsidy on Irrigation Pipeline(सिंचाई पाइपलाइन पर कृषि सब्सिडी)

   आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे पाइपलाइन की सब्सिडी कैसे मिलती है और पाइप लाइन की सब्सिडी का ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना पड़ता है क्या क्या दस्तावेज लगता है

सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे

पाइप लइन सब्सिडी का आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज लगेंगे

1 - आधार कार्ड
2- जन आधार कार्ड
3 - राशन कार्ड
4 - बैंक खाता की पासबुक
5 - एक पासपोर्ट साइज फोटो
6 - पहचान पत्र
7 - जमीन की ईसाइन वाली जमाबंदी जो कि ईमित्र से निकलेगी या आप खुद अपना खाता पोर्टल से ऑनलाइन निकाल सकते हो
8 - भूमि प्रमाण पत्र पटवारी देगा
9- जमीन का नक्शा पटवारी देगा
10 - ऑफलाइन भरा हुआ फॉर्म
 
ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे - DOWNLOAD
 
आपको आवेदन ऑनलाइन करने से पहले ये कुछ बाते ध्यान मे रखनी होगी 
 
Read all instructions carefully before submission of application
➡ ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरूर प्राप्त करें |
प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही पाईप खरीदें।
स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी        जायेगी।
कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का     पाईप खरीदें।
प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष अनुदान पर वितरित का एम्बॉस करना होगा
अनुदान 63 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के एचडीपीई, पीवीसी, एचडीपीई लेमिनेटेड         ले-फ्लेट ट्यूब पाइपों पर ही देय होगा
पाईपलाइन खरीदने के बाद कृषक द्वारा कृषि कार्यालय में सूचना देनी होगी ।
भौतिक सत्यापन के समय पाईप खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा ।
अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होगा ।
प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद, किसान सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना करेगा। किसान     विभाग को (एसएमएस लिंक / ई-मित्रा कियॉस्क / विभागीय कार्यालय के माध्यम से) एक         पुष्टिकरण भेजें कि उसी के पोस्ट सत्यापन को आरंभ करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन स्थापित     की गई है।
पोस्ट-वेरीफिकेशन के समय किसान को पाइपलाइन की स्थापना से संबंधित बिल किसान द्वारा     उपलब्ध होने चाहिए।
खेत की भूमि का स्वामित्व - स्वयं / सूचनात्मक है अगर खुद को चुना जाता है - खुद जमाबंदी     यदि Notional चुना गया है - Notional Share की स्कैन                 कॉपीजमाबंदी-संयुक्त / संयुक्त (साझा) / पड़ोसी स्वयं के मामले में - स्व जामबांडी संयुक्त (साझा) के मामले में - स्व और संयुक्त दोनों (साझा) किसान की जमाबंदी। पड़ोसी के मामले में - स्वयं की जमाबंदी और पड़ोसी से हलफनामा। 

सिंचाई पाइपलाइन
(आरकेवीवाई, एनएफएसएम, एनएमओओपी)
सिंचाई के पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई पाइपलाइन सुविधा का उपयोग एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
सब्सिडी:-

यूनिट लागत का 50% या 50/- रुपये प्रति मीटर एचडीपीई पाइप या 35/- रुपये प्रति मीटर पीवीसी पाइप या 20/- रुपये प्रति मीटर एचडीपीई लैमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब पाइप या यूनिट लागत का 50% या अधिकतम रुपये। 15000/- जो भी कम हो, सभी श्रेणी के किसानों को व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में देय होगा।
पात्रता:-

कृषि योग्य भूमि, बिजली/डीजल/ट्रैक्टर संचालित पंपसेट पर किसान का स्वामित्व होना चाहिए। अलग-अलग किसान संयुक्त सिंचाई स्रोत पर संयुक्त और/या अलग पंपसेट के साथ अलग सब्सिडी के लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत किसान एक सामान्य जल स्रोत से लंबी दूरी की परिवहन पाइपलाइन पर अलग से सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
आवेदन:-

(ए) कियोस्क द्वारा/के माध्यम से -
किसान किसी भी नजदीकी सीएससी/ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकता है।
किसान विधिवत भरे हुए ई-हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीएससी में जमा करेगा और उसकी रसीद लेगा।
आवेदक ऑन लाइन ई-फ्रॉम भरेगा और स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।
(बी) स्वयं द्वारा आवेदन -
आवेदक ऑनलाइन ई-फार्म भरेगा और स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।
आवेदक को आवेदन भरने की ऑनलाइन रसीद मिलेगी।
आवेदक मूल आवश्यक दस्तावेज की सुपुर्दगी कृषि विभाग के संबंधित कार्यालय को सुनिश्चित करेगा और कार्यालय से रसीद प्राप्त करेगा
सब्सिडी के लिए आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड नंबर जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमाबादी की प्रति (छह महीने की अवधि के भीतर जारी) और सादे कागज पर कुल सिंचित और असिंचित भूमि के संबंध में हलफनामा
समय सीमा:-

काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर।
लाभ का स्रोत :-

संबंधित जिला स्तरीय कृषि कार्यालय।
प्राधिकृत अधिकारी :-

ग्राम पंचायत स्तर:- कृषि पर्यवेक्षक
पंचायत समिति स्तर :- सहायक कृषि अधिकारी।
उप जिला स्तर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)।
जिला स्तर :- उप. निदेशक कृषि (विस्तार)।

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