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 प्रिय  ई-मित्र कियोस्क


किसान जल हौज पर अनुदान हेतु आवेदन ईमित्र से कैसे करे


अनुदान:-

• सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम एक लाख लीटर भराव क्षमता आकार के जल हौज का निर्माण करने पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत (लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य मद से देय है) या राशि रू. 350/- प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम रूपये 75000/- जो भी कम हो अनुदान की दर से नियमानुसार अनुदान देय होगा ।


पात्रता :-

• कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व हो।


योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to the scheme)

• आवेदन पत्र

• जमाबंदी की नकल 

• जनआधार कार्ड, आधार कार्ड 

• खुद के खाते की बैंक पास बूक की फोटो कॉपी 

• सादा पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit) कि मेंरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है,


• एप्लीकेशन सर्विस पर क्लिक करना है 

• विभाग के अनुसार सर्च करना है और कृषि विभाग सेलेक्ट करना है 

• Subsidy on Water Storage Tank पर क्लिक करना है

• जनआधार कार्ड पर क्लिक करना है 

• उस व्यक्ति का चयन करना है जिसका आवेदन करना है 

• मुलभूत जानकारियाँ भर देनी है

• कृषि विभाग Subsidy on Water Storage Tank वाला पेज खुल जायेगा

• जहाँ पर जल होज का निर्माण करवाना है वहाँ की डिटेल भरे 

• सेव पर क्लिक करे 

• खसरा संख्या भरे 

• सिंचित भूमि और असिंचित भूमि का विवरण देना है  

• जल होज का आकर भरना है फ़ीट में 

• पंप सेट का विवरण देना है 

• बैंक डिटेल्स भरनी है 

• सभी डाक्यूमेंट्स (आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक डायरी ) अपलोड करने है 

• रेवेनुए लैंड रिकॉर्ड भरना है 

• जमाबंदी में खसरा नंबर भरना हैं 

• जमाबंदी की फाइल भी अपलोड करनी है 

• पेमेंट करके रशीद दे देनी है

Online portal ke anusar puri jankaari dekhe

पानी की टंकी

(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)

जल्हौज निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी गतिविधि है, जहां जरूरत पड़ने पर समय पर सिंचाई के लिए पानी का भंडारण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां भूजल स्तर बहुत गहरा है और बिजली की आपूर्ति अनिश्चित है।

सब्सिडी:-


सभी श्रेणी के किसानों को न्यूनतम एक लाख लीटर क्षमता वाले जलौज निर्माण के लिए लागत का 60% (कुल लागत का अतिरिक्त 10% अनुदान राज्य बजट मद से वहन किया जाएगा) या 350 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता और अधिकतम रु 90000/- जो भी कम हो सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए देय होगी।

पात्रता:-


किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व होना चाहिए।

आवेदन:-


(ए) कियोस्क द्वारा/के माध्यम से -

किसान किसी भी नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकता है।

किसान विधिवत भरे हुए ई-हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र में जमा करेगा और उसकी रसीद लेगा।

आवेदक ऑन लाइन ई-फ्रॉम भरेगा और स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।

(बी) स्वयं द्वारा आवेदन -

आवेदक ऑनलाइन ई-फार्म भरेगा और स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।

आवेदक को आवेदन भरने की ऑनलाइन रसीद मिलेगी।

आवेदक मूल आवश्यक दस्तावेज की सुपुर्दगी कृषि विभाग के संबंधित कार्यालय को सुनिश्चित करेगा और कार्यालय से रसीद प्राप्त करेगा

सब्सिडी के लिए आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड नंबर जमा करना अनिवार्य है।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमाबादी की प्रति (छह महीने की अवधि के भीतर जारी) और सादे कागज पर कुल सिंचित और असिंचित भूमि के संबंध में हलफनामा

समय समय :-


समय सीमा:-


काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर।

लाभ का स्रोत :-


संबंधित जिला स्तरीय कृषि कार्यालय।

प्राधिकृत अधिकारी :-


ग्राम पंचायत स्तर:- कृषि पर्यवेक्षक

पंचायत समिति स्तर :- सहायक कृषि अधिकारी।

उप जिला स्तर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)।

जिला स्तर :- उप. निदेशक कृषि (विस्तार)।

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